Haryana RTE Admission 2026: हरियाणा सरकार ने ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009’ के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और वंचित समूहों (DG) से संबंधित बच्चों के लिए RTE प्रवेश 2026-27 की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, पात्र उम्मीदवार अब यहाँ दिए गए ‘उज्ज्वल पोर्टल’ के सीधे लिंक के माध्यम से निजी स्कूलों में 25% आरक्षित कोटे के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 09 अप्रैल 2026 से शुरू हो गई है और 16 अप्रैल 2026 (रात 11:59 बजे) तक जारी रहेगी। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक RTE प्रवेश पोर्टल के माध्यम से फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि सभी विवरण सही हैं।
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Haryana RTE Admission 2026 Overview
| Scheme Name | Haryana RTE Admission 2026-27 |
| Authority | Directorate of Elementary Education, Haryana |
| Admission Type | Private Schools under 25% RTE Quota |
| Beneficiaries | EWS & Disadvantaged Group Students |
| Session | 2026-27 |
| Application Mode | Online |
| Official Portal | 117.239.183.208/rte_admission |
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Important Date
| Event | Date |
|---|---|
| Application Start Date | 09 April 2026 |
| Last Date to Apply | 16 April 2026 (11:59 PM) |
| Document Verification | 22-26 April 2026 |
Age Limit
| Class | Minimum Age | DOB Range |
|---|---|---|
| Nursery | 3 Years | 01.04.2022 to 31.03.2023 |
| LKG | 4 Years | 01.04.2021 to 31.03.2022 |
| UKG | 5 Years | 01.04.2020 to 31.03.2021 |
| Class 1 | 6 Years | 01.04.2019 to 31.03.2020 |
Seat Allocation
| Particular | Details |
|---|---|
| Total RTE Seats | 60,479 |
| Participating Schools | 7,505 |
| Reservation | 25% Seats in Private Schools |
| Admission Level | Entry Level (Nursery to Class 1) |
| Neighborhood Criteria | 0–1 KM & 1–3 KM |
Class-wise Seat Distribution
| Class | Seats |
|---|---|
| Nursery | 23,988 |
| LKG | 1,324 |
| UKG | 2,328 |
| Class 1 | 32,839 |
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Eligible Category
| Category Type | Details |
|---|---|
| EWS (Economically Weaker Section) | Annual Income ≤ ₹1,80,000 |
| Disadvantaged Groups (DG) | SC, Child of War Widow, CWSN, HIV Affected Child, Orphan |
Key Highlight
| Point | Details |
|---|---|
| Admission Basis | Computerized Lottery |
| School Selection | Within 0–3 KM Radius |
| Mode of Application | Online |
| Benefit | Free Education in Private Schools |
Eligibility Criteria
उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है।
- EWS / वंचित समूह (Disadvantaged Group) श्रेणी से संबंधित होना अनिवार्य है।
- EWS श्रेणी के लिए, परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पता, चयनित स्कूल के 0–3 KM के दायरे में स्थित होना चाहिए।
Application Process
आवेदन करते समय अभिभावकों को नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:
- RTE एडमिशन के आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ
- सही जानकारी और OTP-आधारित लॉगिन का उपयोग करके रजिस्टर करें
- PPP (फ़ैमिली ID) और आधार कार्ड जैसे ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें
- 0–1 KM और 1–3 KM के दायरे में आने वाले स्कूलों को ध्यान से चुनें
- फ़ॉर्म को अच्छी तरह से जाँच लें और समय सीमा से पहले उसे अंतिम रूप से जमा कर दें
पोर्टल के दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल अंतिम रूप से जमा किए गए आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा, और अधूरे फ़ॉर्म अस्वीकार कर दिए जाएँगे।
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Documents Required
- बच्चे का आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- श्रेणी प्रमाण पत्र (EWS/DG)
- फ़ोटो और माता-पिता के हस्ताक्षर
Selection Process
चयन एक कम्प्यूटरीकृत लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। स्कूलों का आवंटन यादृच्छिक रूप से किया जाएगा और संबंधित समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को आवंटित स्कूल में 5 दिनों के भीतर रिपोर्ट करना अनिवार्य है, अन्यथा उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।
Documents Verification
पंजीकरण के बाद, उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए मूल दस्तावेजों के साथ ब्लॉक स्तरीय समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। प्रवेश की पुष्टि केवल सफल सत्यापन के बाद ही की जाएगी।
Helpdesk
- कॉल करें: 0172-5049801
- ईमेल करें: rte.admission.hryedu@gmail.com
- पोर्टल देखें: http://117.239.183.208/RTE_admission/
- या अपने जिला मौलिक शिक्षा कार्यालय से संपर्क करें।
Important Instrucation
आवेदकों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:
- एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करें और मोबाइल पर फ़ॉर्म भरने से बचें।
- केवल स्पष्ट और पढ़ने योग्य दस्तावेज़ ही अपलोड करें।
- किसी के साथ भी अपना OTP या लॉगिन विवरण साझा न करें।
- सर्वर संबंधी समस्याओं से बचने के लिए अंतिम तिथि की हड़बड़ी से बचें।
- अंतिम रूप से जमा किए गए आवेदन फ़ॉर्म का प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें।
Important Link
| Event Name | Event Link | Event Date |
| Apply Online | Click Here | 09-04-2026 |
| Official Notification | Click Here | 09-04-2026 |
| HED Official Website | Click Here | |
| Find More Job | Click Here |
FAQ’s
Q. 1. यह पोर्टल किसके लिए है?
Ans. यह पोर्टल हरियाणा सरकार के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (RTE Act, 2009) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूहों (DG) के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देता है।
Q.2. आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
Ans. आरटीई प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2026 (रात 11:59 बजे तक) है।
Q.3 आवेदन के लिए आयु मानदंड क्या है?
Ans. बच्चे की आयु 31 मार्च 2026 तक इस प्रकार होनी चाहिए:
| कक्षा | न्यूनतम आयु | जन्मतिथि सीमा |
|---|---|---|
| नर्सरी | 3 वर्ष | 1 अप्रैल 2022 – 31 मार्च 2023 |
| एल.के.जी. | 4 वर्ष | 1 अप्रैल 2021 – 31 मार्च 2022 |
| यू.के.जी. | 5 वर्ष | 1 अप्रैल 2020 – 31 मार्च 2021 |
| कक्षा 1 | 6 वर्ष | 1 अप्रैल 2019 – 31 मार्च 2020 |
Q.4 आवेदन करते समय कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए होते हैं?
Ans.
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- बच्चे का आधार कार्ड
Q.5 EWS श्रेणी के लिए आय की सीमा क्या है?
Ans. EWS वर्ग के लिए वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Q6. स्कूल का चयन कैसे किया जाता है?
Ans. आवेदनकर्ता को अपने निवास स्थान से 0–1 किलोमीटर और 1–3 किलोमीटर की परिधि में स्थित निजी स्कूलों में से ही चयन करना चाहिए। निर्धारित दूरी के भीतर स्कूलों का चयन करना आवेदनकर्ता की जिम्मेदारी है। यदि आवेदनकर्ता का निवास चयनित स्कूल के 0–1 किलोमीटर या 1–3 किलोमीटर की परिधि में नहीं आता है, तो सत्यापन के दौरान ब्लॉक स्तरीय समिति/ विद्यालय प्राधिकरण द्वारा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
Q.7 आवेदन प्रक्रिया के दौरान यदि मैं जिला या कक्षा बदलता/बदलती हूँ, तो मेरी चुनी हुई स्कूलों की पसंद का क्या होगा ?
Ans. यदि आप आवेदन करते समय जिला या कक्षा बदलते हैं, तो आपने पहले से जो स्कूल पसंद किए हैं वे स्वतः हटा दिए जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उपलब्ध सीटें जिला और कक्षा पर आधारित होती हैं। जिला या कक्षा बदलने के बाद आपको स्कूलों का पुनः चयन करना होगा।
Q8. क्या आवेदन करने के बाद प्रवेश निश्चित है?
Ans. नहीं, प्रवेश की गारंटी नहीं होती। सभी पात्र आवेदनों में से कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम के माध्यम से चयन किया जाता है। किसी बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन अनंतिम आधार पर किया जाएगा, जिसकी पुष्टि आवंटित ब्लॉक स्तरीय समिति/स्कूल समिति द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही की जाएगी।
Q9. चयन की जानकारी कैसे मिलेगी?
Ans. लॉटरी परिणाम पोर्टल पर प्रकाशित किए जाएंगे।
Q10. पोर्टल पर आवेदन करते समय कोई समस्या आ रही है तो क्या करें?
Ans.
- तकनीकी समस्या होने पर 0172-5049801 पर संपर्क करें।
- ईमेल: rte.admission.hryedu@gmail.com
Q11. क्या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं?
Ans. नहीं, आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किए जा सकते हैं:
👉 http://117.239.183.208/RTE_admission/
Q12. चयन के बाद क्या करना होगा?
Ans. चयनित स्कूल में 5 कार्य दिवसों के अंदर एडमिशन से सम्बंधित मूल दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट करना होगा।
Q.13 आवेदन अस्वीकार होने के क्या कारण हो सकते हैं?
Ans.
- गलत या अधूरी जानकारी
- जन्मतिथि या आय में गड़बड़ी
- दस्तावेज़ों की कमी
- समय पर रिपोर्ट न करना
- डुप्लीकेट आवेदन
Q14. यदि कोई शिकायत या समस्या हो तो कहाँ संपर्क करें?
Ans. शिकायत निवारण के लिए तीन स्तरों पर व्यवस्था है:
- ब्लॉक स्तर: निगरानी समिति
- जिला स्तर: अपीलीय प्राधिकारी
- राज्य स्तर: संयुक्त निदेशक (प्राइवेट स्कूल विंग)
Q15. सहायता कहाँ से प्राप्त करें?
Ans.
- कॉल करें: 0172-5049801
- ईमेल करें: rte.admission.hryedu@gmail.com
- पोर्टल देखें: http://117.239.183.208/RTE_admission/
- या अपने जिला मौलिक शिक्षा कार्यालय से संपर्क करें।
Q16. क्या मेरी आवेदन प्रक्रिया तब भी मान्य होगी यदि मैंने अंतिम सबमिशन (Final Submission) नहीं किया है?
Ans. नहीं, केवल वही आवेदन मान्य होंगे जो Final Submission के बाद जमा किए गए हों। बिना Final Submission के किए गए आवेदन को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
Q17. आवेदन करते समय एक जैसे नाम वाले गलत स्कूल का चयन होने से मैं कैसे बच सकता/सकती हूँ?
Ans. स्कूलों का चयन करते समय कृपया स्कूल का नाम, स्कूल कोड और स्कूल का ब्लॉक ध्यानपूर्वक जांच लें। इससे आप एक जैसे नाम वाले किसी अन्य गलत स्कूल को चुनने से बच सकेंगे।
Q18. . क्या ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद मैं उसे संपादित (Edit) कर सकता/सकती हूँ?
Ans. हाँ, आवेदन की अंतिम तिथि तक Edit विकल्प उपलब्ध रहेगा। लेकिन सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि Final Submission से पहले आवेदन को सावधानीपूर्वक जांच लें। कृपया Edit विकल्प का बार-बार उपयोग न करें, केवल आवश्यकता होने पर ही इसका प्रयोग करें।
Q19. क्या ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद मैं उसे संपादित (Edit) कर सकता/सकती हूँ?
Ans. सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। अंतिम तिथि की रात 11:59 बजे के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा, अंतिम तिथि के बाद आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
Q20. क्या मुझे अपने अंतिम रूप से सबमिट किए गए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्रति रखनी चाहिए?
Ans. हाँ, सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने Final Submitted ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्रिंट/हार्ड कॉपी सुरक्षित रखें। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इसे प्रस्तुत करना पड़ सकता है।
Q21. यदि मुझे आवेदन प्रक्रिया के दौरान SMS प्राप्त नहीं होता है तो क्या विभाग जिम्मेदार होगा?
Ans. विभाग SMS न प्राप्त होने की स्थिति में किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। यदि मोबाइल बंद हो, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो, या उम्मीदवार अथवा मोबाइल सेवा प्रदाता की किसी तकनीकी समस्या के कारण SMS न मिले, तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।
Q22. यदि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी?
Ans. आवेदन पत्र भरने से पहले सभी जानकारी की जांच करना पूरी तरह से आवेदक की जिम्मेदारी है। विभाग किसी भी त्रुटि या गलत जानकारी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी आवेदक पर बाध्यकारी होगी, और यदि वह गलत पाई जाती है तो आवेदन रद्द किया जा सकता है।
Q23. पोर्टल पर दस्तावेज़ अपलोड करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
Ans. आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज़ों की स्पष्ट और पढ़ने योग्य प्रतियां अपलोड करनी अनिवार्य है:
- आधार प्रमाण पत्र
- PPP/परिवार पहचान पत्र
- छात्र की फोटो
- अभिभावकों के हस्ताक्षर
असंगत, अपठनीय या फर्जी दस्तावेज़ अपलोड करना कानूनी अपराध है और ऐसे आवेदकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Q24. आरटीई के तहत प्रवेश पाने की संभावना कैसे बढ़ाई जा सकती है?
Ans. आरटीई के अंतर्गत प्रवेश पाने की संभावना बढ़ाने के लिए, आपको सलाह दी जाती है कि आप उपलब्ध अधिकतम संख्या में स्कूलों का चयन करें। जितने अधिक स्कूल विकल्प भरेंगे, सीट मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।
